सुकेश चंद्रशेखर को घड़ी पहनने की इजाजत देने पर मंडोली जेल प्रशासन ने दी चुनौती, हाई कोर्ट का नोटिस 

नई दिल्ली, 13 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी समेत दूसरे मामलों के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल में घड़ी पहनने की इजाजत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुकेश चंद्रशेखर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को करने का आदेश दिया।

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जनवरी को सुकेश चंद्रशेखर को जेल में घड़ी पहनने की इजाजत दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट के इसी आदेश को मंडोली जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान मंडोली जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुकेश को घड़ी पहनने की इजाजत देना सुरक्षा के साथ समझौता करना होगा। ऐसा करने से दूसरे कैदी भी ऐसी याचिकाएं दायर करने लगेंगे। जेल प्रशासन का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक नहीं है। उसके खराब व्यवहार की वजह से उसे जेल के अंदर 11 बार सजा दी जा चुकी है।

सुकेश के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का, एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह से 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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