ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने ASI सर्वे की इजाजत दी थी, जो आज (24 जुलाई) से शुरू हो गई। इस फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही सर्वे को टालने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वे के दौरान किसी तरह की खुदाई नहीं करने का आदेश दिया। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर उन्होंने कहा कि उनको हाईकोर्ट जाने का समय ही नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद आज से सर्वे शुरू कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें सर्वोच्च अदालत के पास आने को मजबूर होना पड़ा।

याचिककर्ता ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद के अंदर सर्वे के नाम पर खुदाई हो रही है। ऐसे में उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने अवमानना की दलील दी। इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि निचली अदालत ने परिसर के सर्वे की इजाजत दी है, लेकिन विवादित हिस्से (वजूखाने) को उससे अलग रखा है। जिस पर कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

वहीं कोर्ट के आदेश पर सॉलिसिटर जनरल ने ग्राउंड रिपोर्ट ली। साथ ही कोर्ट को बताया कि वहां पर एक ईंद इधर से उधर नहीं की गई है। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम कोर्ट से यही मांग करते हैं कि कुछ दिनों के लिए सर्वे को टाल दिया जाए।

 

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