वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और विवाद से जुड़ी अन्य सभी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस दौरान इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज की।
इस मामले में हाइकोर्ट ने 1991 के मुकदमें के ट्रायल को मंजूरी दी। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी पांच याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को पांचों मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार की सुबह जस्टिस अग्रवाल ने इन पांचों केस में फैसला सुनाया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।