GST काउंसिल की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़े निर्णय के तौर पर GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो आपकी जेब ढ़ीली होने वाली है। पहले इन पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत थी। टैक्स बढ़ने से इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब सिनेमा देखते समय अगर आप खाने-पीने की कोई चीज खरीदते हैं तो उस सामान पर 18% के बजाय 5% GST लगेगा। इन सभी फैसलों की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैंसर की दवा पर IGST नहीं लगेगा।

GST की 50वीं बैठक में हुए निर्णय

1.GST परिषद की मीटिंग में तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28% की दर से टैक्स लगेगा।
2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर IGST से राहत देने का भी फैसला किया है।
3. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए GST Law में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
4. GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है।
5. इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा। इसके अलावा GST परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
6. SUV, MUV कारों पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया है। जबकि सेडान कारों को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।
7. सिनेमाहॉल में पॉपकॉर्न और समोसे खरीदते हैं तो यहां आपको राहत मिल सकती है। GST काउंसिल ने इन सामानों पर GST को 18% से कम कर के 5% कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऐसा रहा GST कलेक्शन

वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो इसमें टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। केंद्र की मोदी सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानती है। इसके आधार पर हर महीने GST कलेक्शन का औसत 1.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में GST का ग्रॉस रेवेन्यू, इससे पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 23 प्रतिशत ज्यादा रहा था।

2017 में लागू हुआ था GST

GST का फुल फॉर्म Goods and Services Tax है।यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, खरीद टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को हटाने के लिए 6 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस टैक्स को जनता के खिलाफ बताते हुए इसका फुल फॉर्म गब्बर सिंह टैक्स बताया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब के प्रावधान हैं।

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