सरकार की स्पेशल अपील खारिज, एकलपीठ का आदेश बरकरार

नैनीताल, 8 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने न्यूनतम वेतनमान देने के मामले में सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश दिए थे।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर ​की थी। एकलपीठ के समक्ष पौड़ी गढ़वाल निवासी गौरेश चमोली ने याचिका दायर कर कहा था कि वह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गर्वमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त है।​ याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि 18 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर कहा था कि याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था​ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद भी याचिकाकर्ता को अभी तक न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया।

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