गोवा की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है, जिसमें उनसे 29 नवंबर को उपस्थित रहने को कहा गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मापुसा) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 बी, 171 (ई) के उल्लंघन का जवाब देने के लिए समन जारी किया है।
स्थानीय अदालत ने उन्हें बुधवार (29 नवंबर) सुबह 10 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। आईएएनएस से बात करते हुए आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने कहा कि केजरीवाल को मंगलवार को समन मिला।
उन्होंने कहा, “हमारे पास विशेष मामले का विवरण नहीं है, लेकिन यह वर्ष 2018 का लगता है।” सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल बुधवार को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आज समन मिला है।