गरुड़ नदी में बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर जवाब देने के निर्देश

नैनीताल, 17 मार्च (हि.स.)। हाई कोर्ट ने गरुड़ नदी में बन रहे बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर नगर पंचायत गरुड़ एवं कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नोटिस जारी कर जवाब दा​खिल करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की ति​थि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 22 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण नियम विरुद्ध एवं शासन ने निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं किया है। याचिका में पार्किंग निर्माण शासन द्वारा 7 जून 2024 को जारी आदेश में तय की गई शर्तों के अनुसार किये जाने की मांग की गई है। याचिका में ब्रिडकुल एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर नियम विरुद्ध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है।

याचिक में कहा गया है कि पांच मंजिला भारी निर्माण कार्य गरुड़ गंगा के तट पर किया जाना पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध है, इसलिए इस बहुमंजिला निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस संबंध में जिलाधिकारी बागेश्वर, उपजिलाधिकारी गरुड़, तहसीलदार गरुड़ को पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और गरुड़ नदी के तट पर नियम विरुद्ध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जबकि शासन के आदेशानुसार यह पार्किंग गरुड़ के निकट ‘पाये’ गांव में बननी थी जिसे गोलू मार्किट स्थित टैक्सी स्टैंड के पास बनाया जा रहा है और बिना विधिक अनुमति के गरुड़ गंगा में भारी भरकम जेसीबी व पोकलैंड मशीनें उतारी जा रही हैं।

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