नौ आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
हमीरपुर, 12 फरवरी (हि.स.)। घटना के तेरह माह बाद बुधवार को थानाध्यक्ष ने बैंक मित्र से लूट करने वाले नौ आरोपिताें के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। गैंग लीडर के खिलाफ हत्या, लूट जैसे जघन्य मामलों के कई मुकदमें पहले से दर्ज हैं।
वर्ष 2023 में 26 दिसंबर को बैंक मित्र सुशील सिंह इंडियन बैंक से रुपये निकाल कर देवगांव जा रहा था। सुमेरपुर एवं देवगांव के मध्य असलहाधारी बदमाशों ने बैंक मित्र को रोककर डेढ़ लाख रुपये नकद, लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, चाबी आदि लूट ली थी। पुलिस ने 28 दिसंबर को गैंग लीडर शाहरुख खान को मुड़भेड में गिरफ्तार किया था। घटना के तेरह माह गुजर जाने के बाद थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने गैंग लीडर सहित गिरोह के नौ सदस्यों को नामजद करके गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष ने बुधवार को बताया कि गैंग लीडर शाहरुख खान, प्रखर उर्फ मुर्गा, ऋतिक चौरसिया निवासीगण सुमेरपुर, विकास उर्फ डीडी व अमन श्रीवास निवासीगण बांदा, शोभित उर्फ राज निवासी सेमरा प्रयागराज, राहुल सिंह उर्फ दीपक सिंह निवासी रानीगंज प्रतापगढ़, अंकित कुशवाहा उर्फ रोविंद्र निवासी प्रयागराज, भोलू उर्फ शिवांशु सिंह निवासी रैपुरा चित्रकूट को नामजद करके धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपित मुकदमा दर्ज होते ही भूमिगत हो गए हैं।
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