रुड़की में अवैध रूप से चल रही फ्लोर मिल होगी बंद, हाई कोर्ट ने डीएम को दिया निर्देश

नैनीताल, 8 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने रुड़की के इमली खेड़ा में अवैध रूप से चलाई जा रही फ्लोर मिल को बंद करने लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को शीघ्र फ्लोर मिल को बंद करके क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मिल मालिक को नोटिस जारी किया है और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राजपाल सैनी ने हाई कोर्ट जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में बिना उद्योग विभाग और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लिए फ्लोर मिल चलाई जा रही है। इसकी शिकायत करने पर उद्योग विभाग ने इसकी जांच की और जांच में जब विभाग ने इसके मालिक से फ्लोर मिल चलाने का लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस दिखाने में विफल रहा है। फ्लोर मिल के मालिक ने अधिकारियों को धमकाकर भगा दिया। सुनवाई के दौरान राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से कहा गया कि फ्लोर मिल अवैध रूप से चल रही है। राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिवक्ता ने बताया कि इसे चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई है। जांच के बाद बोर्ड ने इसे बंद कराने के आदेश दे दिए थे।

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