हाई कोर्ट ने फैमली पेंशन मामले में ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाई रोक, विपक्षी को किया तलब
नैनीताल, 9 अप्रैल (हि.स.)। हाई कोर्ट ने विकलांग बेटे को फैमली पेंशन देने के मामले में ट्रिब्यूनल के 18 अक्टूबर 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी देव सिंह को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 22 मई की तिथि नियत की है।
बुधवार को न्यायमूर्ति आलोक वर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर ट्रिब्यूनल के 18 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें कोर्ट ने विपक्षी को सत्तर प्रतिशत विकलांग होने पर उसकी मां की मौत के दिन से ही फैमली पेंशन देने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में कहा है कि ट्रिब्यूनल ने विकलांगता का फैमली पेंशन देने का आदेश गलत किया है क्योंकि रेलवे में प्रावधान है कि उन्हीं बच्चों को यह पेंशन दिया जाएगा, जो विकलांगता के साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, जबकि विपक्षी देव सिंह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इसलिए ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा है कि रेलवे में कार्यरत उसके पिता की माैत के बाद विपक्षी की मां को फैमली पेंशन मिलने लगी। वर्ष 2018 में मां की माैत होने के बाद विपक्षी ने विकलांगता के आधार पर फैमली पेंशन दिए जाने की मांग की थी। हाई काेर्ट ने फैमली पेंशन देने के संबंधी ट्रिब्यूनल के 18 अक्टूबर 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है और विपक्षी काे नाेटिस भेज अपना पक्ष रखने
का आदेश दिया है।
…………….. लता नेगी
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