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देश में मानव तस्करी के खिलाफ पहली बार आए इस बड़े फैसले में ‘पासिग’ रीजनल ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को गुओ और अन्य तीन लोगों को “मानव तस्करी करने” के आरोप में उम्रकैद और प्रत्येक पर करीब 33,800 डॉलर का जुर्माना लगाया। चार अन्य को भी तस्करी के कार्यों” में शामिल पाए जाने पर उम्रकैद की सजा दी गई।

मामले में कुल आठ आरोपित दोषी ठहराए गए, जबकि पांच काे बरी कर दिया गया।

अदालत ने गुओ के स्वामित्व वाले छह अरब पेसो मूल्य के ‘बावफू लैंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स’ को जब्त करने का भी आदेश दिया, जो तस्करी और घाेटाला गतिविधियों का केंद्र था।

गुओ (35 वर्षीय), वास्तव में एक चीनी नागरिक गुओ हुआ पिंग हैं। उन्हाेंने 2022 में तार्लाक प्रांत के बंबन शहर की मेयर के रूप में चुनाव जीता था। हालांकि बाद में सीनेट की जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने फिलीपीनी नागरिकता का झूठा दावा किया था। इस साल जून में एक अदालत ने उन्हें “निसंदेह चीनी नागरिक” घोषित कर पद से हटा दिया था।

इस बीच गुओ ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि वह फिलीपीनी मूल की हैं। इससे पहले सीनेट ने उन्हें अवमानना के एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन वह भाग गईं थीं। पिछले साल सितंबर में उन्हें इंडोनेशिया के जकार्ता के पास गिरफ्तार करने के बाद फिलीपींस में प्रत्यर्पित किया गया। इस बीच उनके वकील ने अदालत के आदेश पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

By editor

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