कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (एएसएसी) की सीमा को 1 लाख रुपये से 5 गुना बढ़ाने यानी 5 लाख करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाल से यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति (ईसी) की 113वीं बैठक में ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

28 मार्च को श्रीनगर में हुई थी बैठक

यह संशोधन ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के लिए जीवन को आसान बनाएगा। यह बैठक 28 मार्च को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हुई थी। बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने भाग लिया था। अब इस सिफारिश को सीबीटी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सीबीटी की मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफओ के सदस्य एएसएसी के जरिए 5 लाख रुपये तक पीएफ निकाल सकेंगे। ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम को सबसे पहले 2020 में शुरू किया गया था, उस समय इसकी सीमा 50 हजार रुपये तक थी।

पहले 1 लाख रुपये थी सीमा

इसके बाद मई 2024 में ईपीएफओ की ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। यह सुविधा बीमारी, मकान, शादी और शिक्षा से जुड़े काम के लिए एडवांस लेने पर लागू होती है। वहीं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 1 दिसंबर को हुई बैठक में कई  फैसले लिए गए थे। इसमें एम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने की मंजूरी भी दी गई थी। इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक मिलेगा। इस योजना के तहत मृत्यु के मामले में सदस्य के आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है।

अब 3 और श्रेणियों के लिए मिलेगी ये सुविधा

ईपीएफओ ने 3 और श्रेणियों के लिए अग्रिम दावों का ऑटो मोड निपटान भी शुरू किया है। इसमें शिक्षा, विवाह और आवास शामिल है। इससे पहले ईपीएफओ सदस्य केवल बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के लिए ही अपना पीएफ निकाल सकते थे। 

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