विवाहित सरकारी कर्मचारी 30 अप्रैल तक करें यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन : जिलाधिकारी

हरिद्वार, 25 अप्रैल (हि.स.)। 26 मार्च 2010 के पश्चात जिन लोगो का विवाह हुआ है, उन सभी के लिए यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। विवाहित सरकारी कार्मिकों को इस हेतु 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। शेष लोगों को 26 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करना होगा, अन्यथा 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है।

जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने यूसीसी पर पंजीकरण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि 26 मार्च 2010 के पश्चात जिन लोगों का विवाह हुआ है, उनका यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उन्होंने 30 अप्रैल तक पंजीकरण न कराने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया गया है, पंजीकरण हेतु 250 रूपये शुल्क व 50 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज लिया जा रहा है। निर्धारित अवधि के बाद सभी पात्र व्यक्तियों, जिनके द्वारा यूसीसी पर पंजीकरण नहीं कराया गया होगा, उन सभी को सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार द्वारा नोसिट जारी किए जाएंगे और 10 हजार रूपये तक की पैनल्टी भी लगाई जा सकती है। उन्होंने सभी से अवसर का लाभ उठाते हुए पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की।

जहां तक सरकारी कार्मिकों की बात है, प्रमुख सरकारी विभागों में शिक्षा विभाग के 285, पुलिस विभाग के 317, नगर निगम हरिद्वार के 93 , विद्युत विभाग के 124 , युवा कल्याण विभाग के 100 कार्मिकों द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है।

बैठक में सीडीओ आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी, परियोजना निर्देशक केएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता आदि मौजूद थे।

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