दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती संबंधी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति
नई दिल्ली, 23 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप-राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देनेवाली दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं को वापस लेने की वर्तमान भाजपा सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है।
चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली की वर्तमान सरकार को याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के समय दिल्ली के उप-राज्यपाल से लगातार विवाद सुर्खियों में रहा है। ये विवाद अक्सर कोर्ट में पहुंचते रहे।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर गौर करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल सात याचिकाओं को वापस लेने की मंजूरी दे दी। ये सभी याचिकाएं उप-राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देने वाली थीं।
सुनवाई के दौरान एक वकील ने आम आदमी पार्टी के समय दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकीलों की फीस का सवाल उठाया, तो ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी वकीलों की फीस दे दी जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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