तहव्वुर राणा ने परिवार से बातचीत करने के लिए कोर्ट में दी याचिका, एनआईए को नोटिस

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (हि.स.)। मुंबई में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी देकर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मांगी है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। उसे 10 अप्रैल को भारत लाया गया। एनआईए ने उसे 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मामले में दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए ने तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में 10 अप्रैल को करीब 10 बजे रात में पेश किया था। कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए की हिरासत में भेजा था।

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय———–

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