आआपा विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत

नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने को लेकर में दर्ज नयी एफआईआर मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करके कोर्ट के सामने घटना की सीसीटीवी फुटेज पेश की थी।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ने शाबाज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन अमानतुल्लाह खान के समर्थकों के पुलिस टीम से भिड़ने की वजह से शाबाज मौके से भाग निकला।

अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस की सुनवाई चल रही है।

ईडी ने 2 सितंबर, 2024 को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी है। 1 मार्च, 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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