यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने नजमुर रहमान की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट को बताया गया कि याची की याचिका पर उच्च न्यायालय ने गत 23 जुलाई को बैंक के नीलाम मकान को एसडीएम करछना द्वारा तीन सप्ताह में याची को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था।

आरोप है कि निर्धारित अवधि बीत जाने और कई अनुस्मारक देने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इस पर यह अवमानना याचिका की गई है। कोर्ट ने एसडीएम करछना को आदेश के अनुपालन का अवसर देते हुए अगली सुनवाई पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

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