दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ईडी की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को मंजूरी दी है।

वहीं, कोर्ट में सुनवाई के बाद केजरीवाल ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। जेल से ही सरकार चलाऊंगा।दिल्ली की कोर्ट में तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद, मामले में 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को अन्य आप मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ करार दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले।

इस बीच, कोर्ट में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने अदालत से कहा कि गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

 

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