मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए। भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही बड़ी संख्या में युवा आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की मांग को जायज मानते हुए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के युवाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की मांग को जायज मानते हुए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के युवाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 23 दिसम्बर को जारी की गई विज्ञप्ति में आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उस विज्ञप्ति के मुताबिक ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। साथ ही उनकी उम्र 22 वर्ष पूरी नहीं हुई हो। मतलब, अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए। साथ ही एक जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए।
पहले ये थी आयु सीमा
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 23 दिसम्बर को जारी की गई विज्ञप्ति में आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उस विज्ञप्ति के मुताबिक ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। साथ ही उनकी उम्र 22 वर्ष पूरी नहीं हुई हो। मतलब, अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए। साथ ही एक जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए।
इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी। महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हों और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। महिला अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 1998 से पहले और एक जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।