मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने 20 अगस्त 2024 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि धामनोद वन परिक्षेत्र से 15,350.55 किलोग्राम लाल चंदन की 504 लकड़ियां अवैध रूप से काटकर तस्करी की गई थीं। इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने छह आरोपितों बक्तवचलम, बी. बालामुरुगन, तमीम अंसारी, शिव कुमार, राजकुमार शर्मा और ईश्वर चंद्र शर्मा की पहचान की थी।

जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 20 दिसंबर 2024 को इन सभी छह आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार, मध्यप्रदेश की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद आरोपी फरार चल रहे थे। सीबीआई को हाल ही में एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर 17 सितंबर को हरियाणा के बहादुरगढ़ में छापेमारी कर राजकुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया।

गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपित को अदालत में ट्रांजिट रिमांड पर पेश किया गया।

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