दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को BRS नेता के कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि के कविता को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल CBI न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

 

एजेंसी और आयकर विभाग द्वारा उनके हैदराबाद आवास पर तलाशी लेने के कुछ घंटों बाद ED ने उन्हें 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 26 मार्च को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

के कविता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कविता को उसके 16 साल के बेटे के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। बेटे की परीक्षाएं अगले महीने से शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए एक मां स्थान पिता, बहन या भाई या यहां तक कि मासी के द्वारा भी नहीं लिया जा सकता है। अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि कविता सबूतों को नष्ट करने में शामिल थी, क्योंकि उसने ईडी को सौंपने से पहले सामग्री हटा दी थी और अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। मेरे पास सामग्री, व्हाट्सएप दस्तावेज़ आदि हैं।

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