झांसी ललितपुर हाईवे पर सड़क पर जाम लगाने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा के सदर विधायक रवि शर्मा सहित 40 लोगों को दोषी ठहराया है।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने फैसला सुनाया। भाजपा सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धनु लाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व पार्षद आदर्श गुप्ता समेत 40 लोगों को दोषी करार दिया। इन्हें 1 महीने की कैद और 1500 जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धन्नूलाल गौतम ने कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा कर दी। सदर विधायक ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 9 जून 2006 को प्रेमनगर बिजौली चौकी के अंतर्गत राजपूत ढाबा संचालक रिंकू राजपूत का अपहरण कर लिया गया था। बदमाश 5 लाख की फिरौती की मांगी। रिंकू की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर विधायक रवि शर्मा समेत अन्य लोगों ने झांसी ललितपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रेम नगर पुलिस ने इस मामले में 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 16 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
अब आपको अब्दुल्ला आजम और आजम खान का गुनाह और सजा के बारे में बताएंगे।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिया था। रामपुर के MP-MLA कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को सजा सुनाया। सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई है। 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। अब स्वार में उप-चुनाव हो रहा है।
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिया था। रामपुर के MP-MLA कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को सजा सुनाया। सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई है। 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। अब स्वार में उप-चुनाव हो रहा है।
छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी, 2008 को सपा के रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। जिसके बाद आजम और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगे थे। पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम केे खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
छजलैट थाने में केस दर्ज हुआ। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी थे। कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को इस मामले में दोषी करार दिया है।
इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति आरोपी थे। कोर्ट ने इन लोगों को दोषमुक्त किया है।