भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह उर्फ राजा भैया और दो पुलिस निरीक्षकों समेत 12 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक मकान और गुरुद्वारे पर कब्जे के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले साल सितंबर में मनकापुर कस्बे में एक मकान पर कब्जे का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से गुरबचन कौर ने आरोप लगाया था कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है जिस पर पिछले साल 13 सितंबर को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर उप निरीक्षकों सुधीर सिंह और अरुण कुमार ने अन्य का कब्जा करा दिया है। कौर ने गोंडा से भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह, मनकापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार राय समेत 12 लोगों को नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे का आदेश देने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को प्रकरण में सभी संबंधित लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में बुधवार को पुलिस ने भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार के साथ ही कुलवंत सिंह, जसविंदर सिंह उर्फ गोल्डी, महिंदरपाल सिंह, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, जीशान खान और रिजवान खान के साथ-साथ 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मनकापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।

 

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