कॉपीराइट उल्लंघन मामले में संगीतकार एआर रहमान पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना
नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। मशहूर संगीतकार एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 2023 में आई फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 के गाने वीरा राजा वीरा के संगीत कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एआर रहमान और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा कि गीत वीरा राजा वीरा के सुर और ताल न केवल शिव स्तुति के गाने की तरह है, बल्कि ये कुछ बदलावों के साथ शिव स्तुति ही लगता है। कोर्ट ने कहा कि एआर रहमान और मद्रास टाकीज ने शुरु में इस गाने का क्रेडिट डागर बंधुओं को नहीं दिया था, लेकिन बाद में फिल्म के ऑनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया। कोर्ट ने 20 अक्टूबर, 2023 को एआर रहमान को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने एआर रहमान को निर्देश दिया था कि वे गाने की ओरिजनल रिकॉर्डिंग पेश करें। कोर्ट ने गीत सुनने के बाद कहा कि गाने का सुर और ताल निश्चित रूप से एक समान लग रहे हैं।
ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एआर रहमान पर फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 के गाना वीरा राजा वीरा में बिना उनको श्रेय दिए उनके संगीत का उपयोग करके कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया कि उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा तैयार किए गए संगीत पर उनका कॉपीराइट है। इस किस्म के गायन को डागर वाणी का नाम दिया गया है और ये ध्रुपद गायन का आधार है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता के पुराने गीतों में से एक शिव स्तुति है, जिसे 1970 में गाया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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