भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन पर कोई रोक नहीं, टैक्सी एसोसिएशन की याचिका निस्तारित
नैनीताल, 17 मार्च (हि.स.)। हाई कोर्ट में टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जिला पंचायत चंपावत एवं पूर्णागिरी मेलाधिकारी ने बताया कि ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन पर कोई रोक नहीं है। जिला पंचायत चंपावत के इस जवाब के बाद हाई कोर्ट ने टैक्सी एसोसिएशन की याचिका को निस्तारित कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत चंपावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक करीब छह किमी दूरी तक शटल सेवा संचालन हेतु टेंडर आमंत्रित कर टैक्सी संचालन पर रोक लगाई है। याचिका में कहा गया था कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग की है। जिसमें टैक्सियों के संचालन को जिला पंचायत नहीं रोक सकती है। इस मामले में जिला पंचायत व मेलाधिकारी की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि जिला पंचायत ने टैक्सियों के संचालन में रोक के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। जिला पंचायत ने केवल ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक शटल सेवा शुरू करने का टेंडर किया है। इसमें किसी भी वाहन को रोके जाने का उल्लेख नहीं है। इस जवाब को हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड में दर्ज कर याचिका को निस्तारित कर दिया।
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