बटला हाउस इलाके में तोड़फोड़ पर तत्काल राेक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस के अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस गिरीश कथपलिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर 11 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया। संबंधित अनधिकृत निर्माणों को 11 जून को ही ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है।

साेमवार की देर शाम मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि ध्वस्त करने की कार्रवाई 11 जून को होनी है, इसलिए इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। डीडीए के वकील ने अमानतुल्लाह खान की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खान इस मामले में पीड़ित पक्ष नहीं है, वो केवल विधायक हैं। डीडीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी पीड़ित पक्षकारों की याचिका खारिज कर चुका है। तब कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, तब हम इस पर तत्काल रोक कैसे लगा सकते हैं।

हाई कोर्ट ने 30 मई को बाटला हाउस के खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके पहले हाई कोर्ट ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद वहां से झुग्गियों को हटाया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

———————-

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights