बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दकी मर्डर केस की एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। सिद्दीकी की पत्नी शहजीन ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि पुलिस केस के असली दोषियों को पकड़ने में नाकाम रही है। याचिका में शहजीन ने बिल्डर और राजनीतिक सांठगांठ पर आरोप लगाया है। इसके साथ ही जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है।

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस आर.आर भोसले की बेंच ने संयुक्ति पुलिस आयुक्त (अपराध) और संबंधित जांच अधिकारी को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी पेश करने को कहा है। 11 दिसंबर को याचिका पर अगली सुनवाई रखी गई है। सुनवाई के दौरान इस मामले में जिशान सिद्दीकी के बयान दर्ज किए जाने के संबंध में संशय व्यक्त किया गया था। अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की विधवा शहज़ीन ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की याचिका के जवाब में पुलिस आयुक्त हलफ़नामा दायर करेंगे। याचिका में अपने पति की हत्या की आगे की जाँच या स्वतंत्र जाँच की माँग की गई है। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले के समक्ष सुनवाई के दौरान, शहज़ीन की ओर से वकील प्रदीप घरात ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को दी गई वाई+ सुरक्षा कम कर दी गई है। जीशान, जिन्हें पहले मध्यम खतरे की आशंका के कारण चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाले एक दर्जन पुलिसकर्मी थे, अब केवल दो पुलिसकर्मी ही उनकी सुरक्षा में हैं।

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