ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर निर्मित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण का निर्देश देने संबंधी वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में मामला दिन में साढ़े 3 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अदालत ने 26 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसरों में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक गुरुवार को बढ़ा दी थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे और उन्होंने बताया था कि एएसआई की टीम किसी तरह से ढांचे को कोई क्षति नहीं पहुंचाने जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा एएसआई सर्वेक्षण पर बुधवार तक के लिए रोक लगाने के बाद मस्जिद कमेटी ने 25 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।