यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ जितेंद्र कुमार के खिलाफ 2022 में सिविल लाइन थाने में हिन्दू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की।

आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि वह निर्दोष है। उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली।

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