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अयोध्या, 28 फ़रवरी जनपद में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी अयोध्या निखिल टीकाराम फुंडे ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

चार मार्च को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद अयोध्या में संचालित आबकारी के समस्त अनुज्ञापन पूर्ण दिवस हेतु बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के तहत देशी शराब, कम्पोजिट शॉप्स, भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप्स के साथ-साथ सी.एल.बी.-1 व 2, सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-6, एफ.एल.-7, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9ए तथा ताड़ी आदि की सभी दुकानें 04 मार्च 2026 को बंद रहेंगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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