मनीष अग्रवाल

सहारनपुर। थाना गागलहेड़ी और सरसावा क्षेत्र में 5 और 6 अक्टूबर की रात हुई पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने धारा 176 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस मामले की जांच के लिए उपजिलाधिकारी (सदर) सुबोध कुमार को नामित किया है।आदेश के अनुसार, आमजन और मृतक के परिजन यदि घटना से संबंधित कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे 18 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक एसडीएम सदर कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकते हैं।

गौरतलब है कि 5-6 अक्टूबर की रात थाना गागलहेड़ी और सरसावा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस दौरान थाना प्रभारी प्रवेश कुमार शर्मा सहित पुलिस बल के जवान घायल हो गए थे। आत्मरक्षा में की गई पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिलखनी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक बदमाश की पहचान इमरान पुत्र रज्जाक निवासी सोन्टा रसूलपुर, थाना थानाभवन (जनपद शामली) के रूप में हुई है, जो पुलिस के रिकॉर्ड में एक लाख रुपये का इनामी अपराधी था। वहीं उसका एक साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना सरसावा पर मु.अ.सं. 411/2025, धारा 4109(1) बीएनएस व 3/25/28 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।माननीय उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के पालन में, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के डीजी परिपत्र संख्या-22/2017 दिनांक 01 अगस्त 2017 के तहत इस घटना की मजिस्ट्रीयल जांच की जाएगी।

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