उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के फैसले को सही बताया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला यूपी के 5 हजार स्कूलों को मर्ज करने का है। हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया,कहा फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो।
16 जून को सरकार ने दिया था आदेश
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। इसके बाद यूपी में स्कूल मर्जर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लोगों ने कहा कि सरकार का यह आदेश बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है।
