दिल्लीवासी नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो हुड़दंग जैसी गतिविधियों से बचने की आवश्यकता है। पूरे राज्य में तीन हजार जवानों की तैनाती होनी है।
नए साल के जश्न के मद्देनजर अराजकता एवं यातायात उल्लंघनों से निपटने के लिए 10 हजार से अधिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व) जॉय तिर्की ने कहा कि पुलिसकर्मियों की तैनाती दो पालियों में की जाएगी। पहली पाली शाम पांच बजे से रात 12 बजे तक होगी। ॥ दूसरी पाली रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक होगी। किसी भी कीमत पर‚ किसी भी मोटरसाइकिल सवार को स्टंट करने या मोटरसाइकिल पर तीन लोगों को सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो हमारी टीम तत्काल मोटरसाइकिल जब्त कर लेगी और कड़़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
यातायात पुलिस का भी दावा है कि नये साल के मौके पर आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अराजकता एवं यातायात उल्लंघन रोकने के लिए हमने पहले से ही 500 से अधिक समस्या संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है। यातायात उल्लंघनों का पता लगाने तथा इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए 287 बड़़े चौराहों एवं शराब की दृष्टि से समस्या संभावित 233 स्थानों पर विशेष जांच दल तैनात किये जाएंगे।
उधर विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) एस. एस. यादव ने कहा कि दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर कई कार्यक्रम रेस्तरां‚ मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करके मनोरंजन स्थलों का दौरा करेंगे।
पुलिस ने कहा कि जिन स्थानों पर बड़़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है वहां पर्याप्त संख्या में पुलिसकÌमयों को तैनात किया जाएगा तथा उस हिसाब से यातायात का प्रबंधन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर लगभग 450 मोटरसाइकिल भी तैनात रहेंगी जो वाहनों पर नजर रखेंगे। इस दौरान खतरनाक और स्टंट ड्राइविंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि गाडि़यों को गलत ढंग से खड़़ा पाया गया तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि नए साल पर किसी भी तरह के हुडदंग या कानून तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद होंगे। नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस‚ लोकल पुलिस और पीसीआर जगह–जगह तैनात होंगे।
इसके अलावा अगर किसी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और बुरा बर्ताव करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि आईपीसी की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।