सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी। उमर अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कथित तौर पर हेट स्पीच देने के आरोप में आरोपपत्र दायर किया था।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया कि कथित भड़काऊ भाषण याचिकाकर्ता के भाई अब्बास अंसारी ने दिया था।
इसके अलावा, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि अब्बास अंसारी को एक सह-अभियुक्त के साथ पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी जा चुकी है।
दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया: “नोटिस जारी करें और चार हफ्ते में जवाब मांगें।”
दिसंबर 2023 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी – जो चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर इलाके में एक सार्वजनिक सभा में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के मामले में सह-अभियुक्त था।
भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मऊ पुलिस ने मार्च 2022 में अंसारी बंधुओं पर आईपीसी की धारा 171एफ और 506 के तहत मामला दर्ज किया।
इससे पहले पिछले साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था और उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करने को कहा था। उसने दलील दी थी कि जब उसके भाई ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते हुए कथित रूप से विवादास्पद भाषण दिया था तो उन पर केवल मंच साझा करने का आरोप लगाया गया है।