मुजफ्फरनगर कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत पर लगे हत्या के आरोप के मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाएगी। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने वादी की गवाह तलबी की अर्जी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण 10 अगस्त से पहले करने का आदेश जारी किया था।
पूर्व मंत्री योगराज सिंह के पिता और राष्ट्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को उन्हीं के गांव अलावलपुर माजरा में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत और दो अन्य को नामजद कराया था। आरोप था कि जब चौधरी जगबीर सिंह अपनी कार में सवार होकर गांव में आ रहे थे तो परवीन पुत्र रामफल के घर के सामने चौधरी नरेश टिकैत ने दो अन्य लोगों को साथ लेकर उनकी हत्या कर दी थी।
हत्याकांड की विवेचना सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गई थी। सीबीसीआईडी ने विवेचना पूर्ण कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन वादी मुकदमा की ओर से कोर्ट में नरेश टिकैत को तलब करने की अर्जी लगाई गई थी। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नरेश टिकैत पर हत्या के मुकदमे की सुनवाई शुरू की थी।
घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 अशोक कुमार कर रहे हैं। बुधवार को वादी की ओर से दी गई गवाहों को तलब करने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में 17 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बहस की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि अब मुकदमे का फैसला 17 जुलाई को आएगा। इस मामले में अन्य दो आरोपी परवीन और बिट्टू उर्फ पटवारी की मौत हो चुकी है। बुधवार को चौधरी नरेश टिकैत कोर्ट में पेश नहीं हुए।