नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 21 मई (हि.स.)। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार क्षेत्र निवासी एक किशोरी को एक युवक 8 दिसंबर 2021 को भगा कर ले गया था। किशोरी के पिता ने रोशन पुत्र सुंदर लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वह सुल्तानपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्साे कोर्ट संख्या 1 रविकांत यादव प्रथम की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रोशन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 19500 रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।