नई दिल्ली: नया साल 1 जनवरी, 2024 को लागू होने के साथ ही हैल्थ इंश्योरेंस खरीदने से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके बाद हैल्थ बीमा खरीदने का पूरा अनुभव ग्राहकों के लिए बदल जाएगा और वे आसानी से पॉलिसी के नियम व शर्तों को समझ पाएंगे।
दरअसल इंश्योरेंस रैगुलेटरी एंड र डिवैलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया हकी ओर से 30 अक्तूबर, 2023 को एक सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें सभी हैल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया था कि ग्राहकों को एक कस्टमर ने इंफॉर्मेशन शीट (सी.आई.एस.) अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। इसका उद्देश्य बेहद आसान शब्दों में र ग्राहकों को पॉलिसी के बेसिक फीचर्स ने के बारे में बताना है।
सी. आई. एस. को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी कहते हैं। इसमें पॉलिसी के नियम और शर्तों के बारे में लिखा हुआ होता है। नए सर्कुलर के मुताबिक अब सभी हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी जारी करते समय ग्राहकों को सी.आई.एस. भी जारी करना होगा। इसमें कवरेज, वेटिंग पीरियड, लिमिट, फ्री लुक कैंसिलेशन, क्लेम लेने का तरीका और कन्टैक्ट आदि की जानकारी होगी।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवैलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कहा गया है कि सी.आई.एस. ग्राहकों को देने के बाद कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेनी है कि उनकी ओर से सी.आई.एस. को प्राप्त कर लिया गया है। इससे बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी की बेहतर जानकारी होने की उम्मीद है।नए सर्कुलर के अनुसार पॉलिसी खरीदने के बाद अगर किसी ग्राहक को पसंद नहीं आती है तो वे इसे एक निश्चित समय में लौटा सकता है। इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा यह होगा कि वे आसानी से पॉलिसी को समझ सकते हैं। अगर पॉलिसी उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगती है तो वे उसे वापस कर सकते हैं।