दिल्ली हाईकोर्ट के झटके के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। यह शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले हाईकोर्ट के फैसले के कारण आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आज सुबह 10.30 बजे उनके वकील इस मामसे को लेकर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, ईडी द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आप सुप्रीमो ने “अन्य लोगों के साथ साजिश रची” और “अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे”। इसमें यह भी कहा गया है कि केजरीवाल अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और रिश्वत की मांग में व्यक्तिगत क्षमता से शामिल थे और आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उन्होंने घोटाले से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया था।
फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल की ‘रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता’ क्योंकि उनकी ‘गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है’। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि वह फैसले से सहमत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद वह वर्तमान में 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में बंद हैं।इसके अलावा बुधवार को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा अपने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर अपना आदेश सुनाने वाली है।