सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर की बैंक से सेवानिवृत्ति लाभ की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन.भट्टी की पीठ ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने कोचर की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इस पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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