सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की अदालतों में द्वेषपूर्ण माहौल का हवाला देकर मुकदमे अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका दायर करने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने याचिका पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने राज्य की संपूर्ण न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया है।

जस्टिस ओका ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिका तैयार करने वाले के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का यह उपयुक्त मामला है। इस पर सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बचाव किया कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी को सबसे पहले पश्चिम बंगाल की अदालतों पर इस तरह के आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी होगी। बाद में कोर्ट ने याचिका खारिज कर नई याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दी। सीबीआइ ने इस याचिका में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की सुनवाई दूसरे राज्य की अदालतों में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

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