नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है। जस्टिस संजय करौल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कोर्ट के आदेश को रद करते हुए गुरुवार को व्यवस्था दी कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड की स्वीकार कर लिया था।