राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है।

लिपिका मित्रा ने सीतारमण पर आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री ने सोमनाथ भारती से उनके (लिपिका के) वैवाहिक विवाद को लेकर बयान दिए थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ने मित्रा के वकील को शिकायत की एक प्रति विपक्षी पक्ष को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी पक्ष द्वारा वकालतनामा (वकील की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज) दाखिल करने के लिए समय मांगा गया।’’

न्यायाधीश ने यह भी कहा, ‘‘हालांकि समन विधिवत तामील हो गया है और इसकी पावती मिल गयी है। आरोपी पक्ष ने शिकायत की एक प्रति मांगी है। शिकायतकर्ता पक्ष कथित अपमानजनक सामग्री/साक्षात्कार के लिंक के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मामले पर विचार के लिए 26 जून, 2025 की तारीख तय की जाए।’’ सीतारमण पर 17 मई, 2024 को एक प्रेस वार्ता में भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करने के इरादे से अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप लगाया गया है।

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