उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को राहत देते हुए आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32 हजार 679 पदों को भरने का निर्णय लिया है। 

यह छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी
शासनादेश के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिये महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में यह छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-तीन के तहत लिया है। 

आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे अभ्यर्थी
बयान के मुताबिक, यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में पांच जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट का यह निर्णय लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पिछली 31 दिसंबर को नए साल में सिपाही के 32679 पदों पर भर्ती के लिए अभियान की घोषणा की थी। 

30 जनवरी तक जारी रहेगी आवेदन की प्रक्रिया
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह भर्ती 2025 की सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षी (सिविल पुलिस) और समकक्ष पदों के लिए घोषित की गई है। बोर्ड ने विस्तृत अधिसूचना जारी की है जो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी के लिए बोर्ड की ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर)’ प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 

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