दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने का अधिकार पुलिस से वापस लेकर सरकार को दे दिया है।एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राज निवास की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह संबंधित पुलिस अधिकारियों को चलचित्र अधिनियम के तहत लाइसेंस देने से संबंधित मामलों से तत्काल प्रभाव से अलग रहने का निर्देश दें।

अधिकारी ने बताया कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को और उदार बनाने तथा दिल्ली में कारोबार को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति के पास चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत लाइसेंस देने की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

समिति में संबंधित एमसीडी जोन के उपायुक्त, लोक निर्माण विभाग के सचिव की ओर से नामित एक संरचनात्मक इंजीनियर, दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से नामित एक अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ और बिजली विभाग के सचिव की ओर से नामित एक विद्युत प्रणाली विशेषज्ञ शामिल होंगे।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किया जाएगा। हाल ही में उपराज्यपाल ने स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम समेत सात श्रेणियों के व्यवसायों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी पुलिस से वापस ले लिया था।

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