मुंबई की एक अदालत ने बांद्रा में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में पंजाब से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को शुक्रवार को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सुभाष चंद्र (37) और अनुज थापन (32) को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। दोनों पर गोलीबारी करने वालों को कथित तौर पर हथियार और कारतूस मुहैया कराने का आरोप है।

पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि आरोपियों की अपराध में संलिप्तता थी और उन्हें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने अदालत में कहा कि यह पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ करने की जरूरत है कि उन्हें हथियार किसने मुहैया कराए और उन्हें गोलीबारी करने वालों को हथियार देने के लिए किसने कहा। सलमान के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंद्र और थापन गोलीबारी करने वालों सागर पाल और विक्की गुप्ता को 15 मार्च को दो देशी पिस्तौल और 38 कारतूस सौंपने के लिए पनवेल (मुंबई के पास रायगढ़ जिले में) आए थे।

एक अदालत ने पाल (21) और गुप्ता (24) की पुलिस हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी।

पुलिस ने इन चारों आरोपियों के अलावा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को मामले में वांछित आरोपी घोषित किया है।

आरोपियों की ओर से पेश वकील अजय दुबे ने दलील दी कि चंद्र और थापन ने अन्य आरोपियों को हथियार उपलब्ध नहीं कराए थे या पनवेल नहीं गए थे और उनका बिश्नोई गिरोह से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ सभी आरोप निराधार हैं और उन्हें मामले में फंसाया गया है।

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