केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही अनिश्चितता अब काफी हद तक दूर हो गई है। खास तौर पर वे कर्मचारी जो 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके लिए सरकार की ओर से राहत भरी जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

रिटायरमेंट की तारीख से नहीं होगा नुकसान
अक्सर पेंशनर्स के मन में यह सवाल रहता है कि यदि वे नए वेतन आयोग के लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो क्या उन्हें संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी को भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर 2025 कोई ऐसी अंतिम सीमा नहीं है, जिसके बाद ही लाभ दिया जाए। फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुराने और नए पेंशनर्स को अलग-अलग श्रेणी में रखे। जैसे पिछले वेतन आयोगों के दौरान पहले से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किया गया था, वैसे ही इस बार भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

कैसे तय होगी नई पेंशन की राशि
जब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब पेंशन में संशोधन दो अलग-अलग तरीकों से किया जाएगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनकी पेंशन की गणना उनके नए संशोधित बेसिक पे के आधार पर की जाएगी। वहीं, जो कर्मचारी दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके होंगे, उनकी मौजूदा पेंशन को एक तय फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ाया जाएगा। यानी उनकी वर्तमान पेंशन में एक निश्चित अनुपात से वृद्धि की जाएगी, ताकि उन्हें भी नए वेतन आयोग का लाभ मिल सके।

लाखों पेंशनर्स को मिली राहत
सरकार के इस रुख से लाखों पूर्व कर्मचारियों की चिंता दूर हो गई है। बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन में संशोधन उनके लिए आर्थिक सहारा साबित होगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल मौजूदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी सम्मानजनक बढ़ोतरी मिलेगी। इस स्पष्टता के बाद अब पेंशनर्स को रिटायरमेंट की तारीख को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने संकेत दिया है कि सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।q

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