सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें संदेशखाली में ईडी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टीमों पर हमले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में राज्य सरकार और राज्य पुलिस के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया।

पीठ ने कहा, “अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि प्रतिवादी (केंद्रीय एजेंसी) को उन टिप्पणियों को रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना है कि यदि उन टिप्पणियों को हटा दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पुलिस और राज्य सरकार के संबंध में विवादित टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा।”

दूसरी ओर, सीबीआई (CBI) की टीम मामले की जांच जुटी हुई है। सीबीआई ने टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के 9 करीबी सहयोगियों को समन भेज कर सोमवार को पेश होने के लिए कहा। अधिकारियों ने अपने बयान में बताया कि एजेंसी को संदेह है कि ये 9 लोग 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले में शामिल थे और जब वे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में छापेमारी करने गए थे।

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