श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब कोई भी सुनवाई अप्रैल में ही की जाएगी। उच्च्तम न्यायालय ने इसके साथ ही संबंधित पक्षों को यह भी निर्देश दिया कि वे दलीलें पूरी करेंगे और लिखित दलीलें दाखिल करेंगे।
श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्याायालय के आदेश पर रोक बढ़ा दी है। उच्चतम न्यायालय की यह रोक सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का फैसला दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने इसके लिए कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। उच्च न्यायालय की यह बेंच मामले के 18 वादों की सुनवाई कर रही थी। 16 नंवबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।

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