इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की दीवानी अदालत में लंबित सिविल सूट की सुनवाई स्थानांतरित किए जाने की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों के वकीलों को तीन दिन के भीतर लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मथुरा की ओर से रंजना अग्निहोत्री व सात अन्य के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर का ध्वस्तीकरण करके किया गया है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास बना ढांचा मस्जिद नहीं हो सकता क्योंकि कोई वक़़्फ स्थापित नहीं किया गया और न ही कभी मस्जिद बनाने के लिए भूमि दी गई है। प्रकरण करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। इसमें विधि के प्रश्नों के साथ ही संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें संवैधानिक न्यायालय होने के कारण हाईकोर्ट द्वारा आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए इस मामले को मथुरा दीवानी अदालत की बजाय हाईकोर्ट द्वारा सुना जाए। बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मथुरा की दीवानी अदालत में केस की सुनवाई का आदेश दिया था।

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