इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 29 फरवरी को करेगा। इस वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली सुनवाई 29 फरवरी को करने का आदेश दिया।
बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुई वक्फ बोर्ड की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने दलील दी थी कि यह वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि वक्फ कानून के प्रावधानों और पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा था कि जिस विवादित संपत्ति पर शाही ईदगाह मस्जिद है, वह संपत्ति वक्फ की है।
उन्होंने कहा था कि मौजूदा विवाद वक्फ की संपत्ति से जुड़ा है और इस प्रकार से इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र केवल वक्फ अधिकरण के पास है और दीवानी अदालत के पास इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पिछले वर्ष मई में उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी 15 वादों को सुनवाई के लिए मथुरा की अदालत से अपने पास मंगा लिया था।